रंगदारी मांगने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
रांची, 19 अक्टूबर( हि.स.)। पीएलएफआई संगठन के नाम पर व्हाट्सएप पर व्यवसायी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद आरोपित सुभान खान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
शनिवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। आरोपित को अरगोड़ा पुलिस ने मामले में 10 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में ही है। आरोपित पर अरगोड़ा बस्ती निवासी वीरेंद्र साहू के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। मामले को लेकर उसने अरगोड़ा थाना में 28 अगस्त 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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