नई दिल्ली, 25 मई । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियमित नियुक्तियों के लिए चयन समिति के गठन की समय-सीमा बताएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्पष्ट निर्देश देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
एनजीओ एनर्जी वाचडॉग की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि चयन समिति के गठन का प्रस्ताव 4 मई को आगे बढ़ाया जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रणव सचदेवा ने कहा कि पिछले एक वर्ष से डीईआरसी में मामलों की सुनवाई और फैसलों से जुड़े काम नहीं हो रहे हैं।
याचिका में मांग की गई है कि डीईआरसी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में अगस्त, 2025 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि डीईआरसी में नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।